सैफ अली खान की बढ़ सकती है मुश्किलें, 2012 मे हुए मारपीट मामले की सुनवाई अगले महीने शुरू होने की संभावना

Saif Ali Khan's troubles may increase, hearing of 2012 assault case likely to start next monthचिरौरी न्यूज

मुंबई: अभिनेता सैफ अली खान और दो अन्य लोगों द्वारा मुंबई के एक होटल में दक्षिण अफ्रीका के एक व्यवसायी और उनके ससुर पर कथित तौर पर हमला करने के 11 साल बाद मामले की सुनवाई अगले महीने से शुरू होने की संभावना है।

एस्प्लेनेड कोर्ट के अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ने 24 अप्रैल को खान और उसके दो दोस्तों- शकील लडक और बिलाल अमरोही के खिलाफ आरोपों को पढ़ा।

मजिस्ट्रेट ने सबूतों की रिकॉर्डिंग के लिए गवाहों को समन भी जारी किया, जिससे मुकदमे का मार्ग प्रशस्त हुआ।  मामले की सुनवाई 15 जून से शुरू होने की संभावना है।

22 फरवरी, 2012 को ताज होटल के अंदर वसाबी रेस्तरां में कथित लड़ाई के बाद व्यवसायी इकबाल मीर शर्मा द्वारा दायर एक शिकायत के बाद अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया था। तीनों आरोपियों को बाद में जमानत पर रिहा कर दिया गया था।

उस समय सैफ अली खान के साथ उनकी पत्नी और अभिनेत्री करीना कपूर खान, उनकी बहन करिश्मा कपूर, अभिनेता मलाइका अरोड़ा खान, अमृता अरोड़ा और कुछ पुरुष मित्र भी थे।

पुलिस के अनुसार, जब शर्मा ने अभिनेता और उनके दोस्तों के कर्कश बकबक का विरोध किया, तो सैफ अली खान ने कथित तौर पर उन्हें धमकी दी और बाद में उनकी नाक पर मुक्का मारा, जिससे उनकी नाक टूट गई। एनआरआई बिजनेसमैन ने सैफ अली खान और उनके दोस्तों पर उनके ससुर रमन पटेल को मारने का भी आरोप लगाया था।

दूसरी ओर, सैफ अली खान ने कहा कि शर्मा ने भड़काऊ बयान दिए और उनके साथ गई महिलाओं के खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया, जिससे हंगामा हुआ।

पुलिस ने 21 दिसंबर 2012 को आरोप पत्र दाखिल किया।

सैफ अली खान और उनके दो दोस्तों पर भारतीय दंड संहिता की धारा 325 (स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुंचाना) और 34 (सामान्य इरादे) के तहत आरोप लगाए गए हैं।

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