दिल्ली में खुलेंगे स्कूल, सरकार ने जारी किया गाइडलाइन्स
चिरौरी न्यूज़
नई दिल्ली: कोरोना वायरस के संक्रमण में कमी को देखते हुए दिल्ली सरकार ने फैसला लिया है कि 1 सितम्बर से 9वीं से 12वीं तक क्लास के लिए स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, कोचिंग इंस्टिट्यूट खुलेंगे। सरकार की तरफ से इसके लिए एक गाइडलाइन्स भी जारी किया गया है जिसके अनुसार स्कूलों को व्यवस्था करनी होगी।
दिल्ली सरकार के गाइडलाइन्स के अनुसार क्लास रूम की सीटिंग क्षमता के अधिकतम 50 फीसदी तक बच्चे एक बार में क्लास कर सकेंगे। हर क्लास में सोशल डिस्टेंसिंग के लिए अलग-अलग समय का फॉर्मूला होगा। मॉर्निंग और ईवनिंग शिफ्ट के स्कूलों में दोनों शिफ्टों के बीच कम से कम एक घंटे का गैप जरूरी होगा। बच्चों को अपना खाना, किताबें और अन्य स्टेशनरी का सामान एक-दूसरे से साझा नहीं करने की सलाह देने को कहा गया है।
सरकार की तरफ से जारी गाइडलाइन्स में कहा गया है कि,
- लंच ब्रेक में भीड़ एकत्र न हो
- सीटिंग अरेंजमेंट सोशल डिस्टेंस को ध्यान में रख कर किया जाय
- बच्चों को स्कूल बुलाने के लिए माता-पिता की मंजूरी जरूरी है। कोई अभिभावक यदि अपने बच्चे को स्कूल भेजना नहीं चाहता है तो इसके लिए उसे बाध्य नहीं किया जाएगा
- कंटेंमेंट जोन में रहने वाले टीचर स्टाफ या छात्र को स्कूल आने की इजाजत नहीं होगी
- स्कूल परिसर में एक क्वॉरंटीन रूम बनाना अनिवार्य है
- शौचालयों में साबुन और पानी का इंतजाम हो, साथ ही स्कूल परिसर में थर्मल स्कैनर, सैनिटाइजर और मास्क आदि की उपलब्धता होनी चाहिए
- एंट्री गेट पर थर्मल स्कैनर अनिवार्य होगी
- एंट्री गेट पर ही बच्चों के हाथ सैनिटाइज कराए जाएंगे
- स्कूल प्रमुखों को ये भी सुनिश्चित करने को कहा गया है कि स्कूल में आने वाले सभी टीचर और स्टाफ वैक्सीनेटेड हो, अगर नहीं हैं तो इसे प्रमुखता देनी होगी