अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाई कोर्ट से झटका, हिरासत की चुनौती देने वाली याचिका का तत्काल सुनवाई से इनकार

Shock to Arvind Kejriwal from Delhi High Court, immediate hearing of petition challenging his detention refused
(File Photo/Twitter)

चिरौरी न्यूज

नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा उनकी गिरफ्तारी और हिरासत को चुनौती देने वाली दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने से इनकार कर दिया है।

इससे पहले दिन में, केजरीवाल, जो इस समय प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत में हैं, ने शनिवार शाम या रविवार तक मामले की तत्काल सुनवाई की मांग करते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।

होली की छुट्टी के बाद 27 मार्च (बुधवार) को अदालत की कार्यवाही फिर से शुरू होने के बाद अब मामले को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा।

आम आदमी पार्टी (आप) प्रमुख केजरीवाल को केंद्रीय जांच एजेंसी ने गुरुवार को गिरफ्तार किया था और शुक्रवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें छह दिन की प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत में भेज दिया।

केजरीवाल ने हाई कोर्ट में अपनी याचिका में दलील दी कि गिरफ्तारी और रिमांड आदेश दोनों अवैध हैं और वह तुरंत हिरासत से रिहा होने के हकदार हैं।

शुक्रवार को, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका वापस ले ली। उनकी पार्टी ने पहले ईडी हिरासत को चुनौती देने का फैसला किया।

प्रवर्तन निदेशालय ने रिमांड आवेदन की सुनवाई के दौरान अदालत में दलील दी थी कि केजरीवाल दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति घोटाले के “प्रमुख साजिशकर्ता और सरगना” थे। ईडी ने यह भी दावा किया कि केजरीवाल तत्कालीन उप मुख्यमंत्री मनीष सिसौदिया और तेलंगाना नेता के कविता के संपर्क में थे, जिन्हें भी मामले में गिरफ्तार किया गया था। एजेंसी ने यह भी आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री सीधे तौर पर नीति तैयार करने, रिश्वत मांगने और अपराध की आय को संभालने में शामिल थे।

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