सुप्रीम कोर्ट ने बेअदबी मामलों में राम रहीम के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दी, हाईकोर्ट की रोक हटाई
चिरौरी न्यूज
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने आज बलात्कार के दोषी स्वयंभू संत और डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह को झटका देते हुए 2015 के बरगारी बेअदबी मामलों के सिलसिले में उनके खिलाफ चल रहे मुकदमे पर पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा लगाई गई रोक को हटा दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी से जुड़े तीन बेअदबी मामलों में राम रहीम के खिलाफ मुकदमा चलाने में बाधा डालने वाली न्यायिक बाधा को हटा दिया।
जस्टिस बीआर गवई और केवी विश्वनाथन की सुप्रीम कोर्ट बेंच ने राम रहीम को नोटिस जारी कर चार सप्ताह के भीतर जवाब देने को कहा। राम रहीम पहले से ही बलात्कार के लिए 20 साल की सजा काट रहा है और उसे हत्या का भी दोषी ठहराया गया है।
पंजाब के फरीदकोट जिले के बरगारी इलाके में हुई बेअदबी की घटनाओं में 2015 में पूज्य गुरु ग्रंथ साहिब के गायब होने और कथित तौर पर बेअदबी की घटना शामिल थी, जिससे सिख समुदाय में आक्रोश फैल गया था।
इस साल की शुरुआत में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने तीन बेअदबी मामलों में राम रहीम के खिलाफ कार्यवाही पर रोक लगा दी थी, जिससे किसी भी जांच या मुकदमे पर रोक लग गई थी। मार्च में जारी इस फैसले को पंजाब सरकार ने चुनौती दी थी, जिसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट में लाया गया।