सुप्रीम कोर्ट ने सीएम केजरीवाल को अंतरिम राहत देने से किया इनकार, मामले की सुनवाई 26 जून को

चिरौरी न्यूज
नई दिल्ली: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा उनकी जमानत पर रिहाई पर रोक के खिलाफ कोई अंतरिम निर्देश देने से इनकार कर दिया।
जस्टिस मनोज मिश्रा और एसवीएन भट्टी की अवकाश पीठ ने सीएम केजरीवाल के पक्ष में कोई अंतरिम राहत दिए बिना कार्यवाही स्थगित कर दी और कहा कि वह बुधवार को मामले की सुनवाई करेगी, क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट एक या दो दिन में ईडी की अंतरिम रोक की याचिका पर अपना फैसला सुना सकता है।
सुनवाई के दौरान सीएम केजरीवाल का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने पहली सुनवाई में ही दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा लगाई गई रोक पर आपत्ति जताई।
सिंघवी ने कहा कि यह कानून का एक सुस्थापित सिद्धांत है कि जमानत देने और जमानत रद्द करने के मानक पूरी तरह से अलग-अलग हैं, उन्होंने कहा कि एक बार जमानत दिए जाने के बाद उसे सामान्य रूप से उलट नहीं किया जाना चाहिए।
इसके अलावा, उन्होंने बताया कि ईडी की अपील पर अंतरिम रोक तब भी लगाई गई, जब जमानत देने वाला ट्रायल ऑर्डर अपलोड नहीं किया गया था और दिल्ली हाई कोर्ट ने बिना कोई कारण दर्ज किए जमानत पर रिहाई पर रोक लगाने का आदेश पारित कर दिया था।
सिंघवी ने तर्क दिया कि ईडी की गिरफ्तारी और उसके बाद रिमांड की वैधता को चुनौती देने वाली केजरीवाल की याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट जाने की विशेष स्वतंत्रता दी थी।
इसका विरोध करते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और ईडी का प्रतिनिधित्व करने वाले अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने कागजात नहीं देखे और यही बात जमानत आदेश में दर्ज है। एसजी मेहता ने कहा, “कागजात देखे बिना आदेश कैसे पारित किया जा सकता है? यह एक विकृत आदेश है।”
उन्होंने कहा कि जमानत देने के लिए धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धारा 45 के तहत प्रदान की गई दोहरी शर्तें पूरी नहीं की गईं।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने 21 जून को अंतरिम निर्देश में ट्रायल कोर्ट के जमानत आदेश को चुनौती देने वाली प्रवर्तन निदेशालय की याचिका पर आम आदमी पार्टी (आप) सुप्रीमो की रिहाई पर रोक लगा दी। सीएम केजरीवाल की रिहाई पर रोक लगाते हुए, हाईकोर्ट के जस्टिस सुधीर कुमार जैन और रविंदर डुडेजा की अवकाश पीठ ने निर्देश दिया कि मामले की पूरी सुनवाई होने तक जमानत आदेश को लागू नहीं किया जाना चाहिए।
उस दिन बाद में, दिल्ली हाईकोर्ट ने अंतरिम रोक के लिए ईडी की याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया और कहा कि वह दो से तीन दिनों में अपना आदेश पारित करेगा। ईडी ने गुरुवार को ट्रायल कोर्ट से आदेश की घोषणा के बाद जमानत बांड पर हस्ताक्षर करने में 48 घंटे की मोहलत मांगी थी। हालांकि, ट्रायल कोर्ट ने जमानत देने के अपने आदेश पर रोक लगाने की ईडी की याचिका को दृढ़ता से खारिज कर दिया।