खाद्य तेलों की कीमतों में कमी के लिए केंद्र सरकार ने भंडारण की सीमा निर्धारित की

To reduce the prices of edible oils, the central government sets the limit of storageचिरौरी न्यूज़

नई दिल्ली: खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने एक ऐतिहासिक निर्णय में खाद्य तेलों और तिलहनों पर 31 मार्च 2022 तक की अवधि के लिए भंडारण सीमा निर्धारित कर दी है।

निर्दिष्ट खाद्य पदार्थों (संशोधन) आदेश, 2021 पर लाइसेंसिंग आवश्यकताओं, स्टॉक सीमाओं और आवागमन प्रतिबंधों को हटाने का निर्णय तत्काल प्रभाव से यानी 8 सितंबर 2021 से जारी किया गया है। एनसीडीईएक्स में सरसों तेल और तिलहन पर फ्यूचर ट्रेडिंग 08 अक्टूबर 2021 से निलंबित कर दी गई है। केंद्र के इस फैसले से घरेलू बाजार में खाद्य तेलों की कीमतों में कमी आएगी, जिससे देश भर के उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिलेगी।

अंतरराष्ट्रीय बाजार में खाद्य तेल की ऊंची कीमतों का घरेलू खाद्य तेल के दामों पर काफी असर पड़ा है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत सरकार ने खाद्य तेलों जैसी आवश्यक वस्तुओं की कीमतों को नियंत्रित रखने के लिए एक बहुआयामी रणनीति तैयार की है। इसके अंतर्गत आयात शुल्‍क व्यहवस्थाम तर्कसंगत बनाई गई है और सभी हिताधारकों को स्टॉ क की जानकारी स्वं य घोषित करने के लिए वेब पोर्टल शुरू किया जा चुका है।

खाद्य तेलों की घरेलू कीमतों को और कम करने के लगातार प्रयास में केंद्र ने आदेश जारी किया है, जिसे सभी राज्यों के साथ साझा किया गया है। इस आदेश के तहत, सभी खाद्य तेलों और तिलहनों की भंडार सीमा संबंधित राज्य सरकार/केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन द्वारा राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के उपलब्ध स्टॉक एवं खपत पैटर्न के आधार पर निम्नलिखित अपवादों के साथ तय की जाएगी:

(अ) एक निर्यातक, एक रिफाइनर, मिल मालिक, तेल निकालने वाला, थोक व्यापारी या खुदरा विक्रेता अथवा डीलर होने के नाते, जिसके पास विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा जारी आयातक-निर्यातक कोड संख्या है, यदि ऐसा निर्यातक यह प्रदर्शित करने में सक्षम है कि उसके स्टॉक का पूरा या मात्रा में खाद्य तेल और खाद्य तिलहन स्टॉक की सीमा तक निर्यात के लिए हैं।

(ब) एक आयातक, एक रिफाइनर, मिलर, तेल निकालने वाला, थोक व्यापारी या खुदरा विक्रेता या डीलर होने के नाते, यदि ऐसा आयातक खाद्य तेलों के संबंध में अपने स्टॉक के उस हिस्से को प्रदर्शित करने में सक्षम है और खाद्य तिलहन आयात से प्राप्त किए जाते हैं।

यदि संबंधित कानूनी संस्थाओं द्वारा रखे गए स्टॉक निर्धारित सीमा से अधिक हैं तो वे इसे खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के पोर्टल (https://evegoils.nic.in/EOSP/login) पर घोषित करेंगे और अधिकारियों द्वारा इस तरह की अधिसूचना जारी होने के 30 दिनों के भीतर राज्य/केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन द्वारा तय की गई निर्धारित स्टॉक सीमा तक, जहां वह अपना कारोबार कर रहा है, वहां से इसे लाया जायेगा।

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