सुशांत राजपूत मामले में शीर्ष अदालत ने सीबीआई को चेतावनी दी: “सिर्फ इसलिए कि आरोपी…”
चिरौरी न्यूज
नई दिल्ली: अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार को राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद उनके खिलाफ जारी सीबीआई के लुकआउट सर्कुलर को रद्द करने के बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा।
बेंच ने सीबीआई, महाराष्ट्र राज्य और ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन पर बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को सिर्फ इसलिए चुनौती देने का आरोप लगाया क्योंकि आरोपी हाई-प्रोफाइल बैकग्राउंड से हैं। जस्टिस बीआर गवई और केवी विश्वनाथन की बेंच ने याचिका को “तुच्छ” बताया।
जस्टिस गवई ने कहा, “हम आपको चेतावनी दे रहे हैं। आप सिर्फ इसलिए इतनी तुच्छ याचिका दायर कर रहे हैं क्योंकि आरोपियों में से एक हाई-प्रोफाइल व्यक्ति है। इसे अनुकरणीय लागत के साथ खारिज किया जाएगा। दोनों व्यक्तियों की समाज में गहरी जड़ें हैं।”
सीबीआई ने 2020 में चक्रवर्ती, उनके भाई शोविक चक्रवर्ती, उनके पिता लेफ्टिनेंट कर्नल इंद्रजीत चक्रवर्ती और उनकी मां संध्या चक्रवर्ती के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया था।
यह सुशांत सिंह राजपूत के परिवार द्वारा पटना में उनकी मौत की जांच की मांग करते हुए एक प्राथमिकी दर्ज करने के बाद आया था। इसके तुरंत बाद, मामला सीबीआई को सौंप दिया गया। बॉम्बे हाईकोर्ट ने लुकआउट सर्कुलर को रद्द कर दिया था, क्योंकि इसे जारी करने के लिए कोई कारण नहीं था। इसके अलावा, बेंच ने कहा था कि अभिनेता और उनके परिवार की जड़ें समाज में थीं और उन्होंने जांच एजेंसियों के साथ सहयोग भी किया था।
उसी वर्ष, सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार से पूछताछ की गई थी। प्रवर्तन निदेशालय की जांच, उनकी आय, निवेश और पेशेवर सौदों पर केंद्रित थी, श्री राजपूत के परिवार द्वारा आरोप लगाए जाने के बाद शुरू की गई थी कि उन्होंने अवैध रूप से उनके खाते से किस्तों में 15 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए और उन्हें आत्महत्या के लिए मजबूर किया।