उत्तर प्रदेश सरकार ने हलाल-प्रमाणित उत्पादों के निर्माण, भंडारण, वितरण और बिक्री पर लगाया प्रतिबंध

Uttar Pradesh government bans manufacturing, storage, distribution and sale of Halal-certified products
(File Photo/Twitter)

चिरौरी न्यूज

लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश सरकार ने शनिवार को हलाल-प्रमाणित उत्पादों के निर्माण, भंडारण, वितरण और बिक्री पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी।

उत्तर प्रदेश के खाद्य आयुक्त कार्यालय द्वारा जारी एक आदेश के अनुसार, यह निर्णय सार्वजनिक स्वास्थ्य के हित में लिया गया है। गौरतलब है कि लोगों की धार्मिक भावनाओं का शोषण कर मुनाफा कमाने के आरोप में कई कंपनियों के खिलाफ मामला दर्ज होने के बाद राज्य सरकार ने यह फैसला लिया था।

लखनऊ निवासी शैलेन्द्र कुमार की लिखित शिकायत के आधार पर, हलाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड चेन्नई, जमीयत उलमा-ए-हिंद हलाल ट्रस्ट दिल्ली, हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया मुंबई, जमीयत उलमा महाराष्ट्र और के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।

अपनी शिकायत में, कुमार ने आरोप लगाया कि धर्म के नाम पर उत्पादों के उपयोग को हतोत्साहित करने के लिए समाज के एक विशेष वर्ग के भीतर प्रचार किया जा रहा है। उन्होंने कहा, “यह कदम अन्य समुदायों के व्यापारिक हितों को नुकसान पहुंचाता है।”

इन संस्थाओं के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 120बी, 153ए, 298, 384, 420, 467, 468, 471 और 505 के तहत मामला दर्ज किया गया था।

एक बयान में, यूपी सरकार ने कहा कि वित्तीय लाभ के लिए कई कंपनियों को कथित तौर पर जाली हलाल प्रमाणपत्र दिए गए थे। सरकार ने संस्थाओं पर लोगों के विश्वास का उल्लंघन करने का आरोप लगाया।

राज्य सरकार ने कहा, “शाकाहारी उत्पादों के लिए हलाल प्रमाणपत्र जारी करना जहां ऐसे प्रमाणीकरण की आवश्यकता नहीं है, एक विशिष्ट समुदाय और उसके उत्पादों को लक्षित करने वाली एक जानबूझकर आपराधिक साजिश का सुझाव देता है।”

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