असम में पहली पत्नी को छोड़कर दूसरी शादी करने वाले सरकारी कर्मचारियों पर होगी कार्रवाई: हिमंत सरमा

चिरौरी न्यूज
गुवाहाटी: असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने सोमवार को कहा कि बिना कानूनी तलाक लिए पहली पत्नी को छोड़कर दूसरी शादी या अनौपचारिक वैवाहिक संबंध में रहने वाले सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे मामलों में सरकार कर्मचारी के वेतन का 20 फीसदी हिस्सा काटकर पहली पत्नी के बैंक खाते में जमा कर सकती है। हालांकि, इसके लिए पहली पत्नी को सरकार के समक्ष आवेदन करना होगा।
सरमा ने कहा कि सरकार के सामने ऐसे कई मामले आए हैं, जिनमें कर्मचारियों ने तलाक की कानूनी प्रक्रिया पूरी किए बिना अपनी पहली पत्नी को छोड़ दिया और दूसरी महिला के साथ रहने या शादी करने लगे। प्रस्तावित व्यवस्था के तहत अदालत में मामला लंबित रहने के दौरान भी वेतन से कटौती जारी रह सकती है, ताकि पहली पत्नी को कानूनी प्रक्रिया पूरी होने तक आर्थिक सहायता मिलती रहे।
मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि नियमों का उल्लंघन करने वाले कर्मचारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के साथ-साथ सेवा नियमों के तहत भी कार्रवाई की जाएगी।
यह कदम असम में बहुविवाह पर रोक लगाने के प्रयासों के तहत प्रस्तावित है। राज्य ने अपने नागरिक कानून के ढांचे में बहुविवाह पर प्रतिबंध से जुड़े प्रावधान लागू किए हैं और सरकारी सेवा नियम भी दूसरी शादी पर प्रतिबंध लगाते हैं।
सरमा ने संकेत दिया कि इसी तरह की सुरक्षा निजी क्षेत्र में काम करने वाली महिलाओं को देने पर भी विचार किया जा रहा है। इसके लिए एक विधायी प्रावधान लाने पर विचार चल रहा है।
