ट्विशा शर्मा मौत मामले में पूर्व जज गिरिबाला सिंह और बेटे समर्थ सिंह के खिलाफ CBI की चार्जशीट

CBI chargesheet against former judge Giribala Singh and her son Samarth Singh in the Twisha Sharma death case.चिरौरी न्यूज

नई दिल्ली: केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने ट्विशा शर्मा की मौत के मामले में मध्य प्रदेश की पूर्व न्यायाधीश गिरिबाला सिंह और उनके बेटे समर्थ सिंह के खिलाफ 636 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है। दोनों पर दहेज उत्पीड़न और अन्य गंभीर आरोप लगाए गए हैं।

ट्विशा शर्मा (33) की शादी के करीब पांच महीने बाद 12 मई को भोपाल स्थित ससुराल में मौत हो गई थी। परिवार ने आरोप लगाया था कि ट्विशा को मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना दी जा रही थी और ससुराल पक्ष ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर सबूत मिटाने की कोशिश की।

मामले में FIR दर्ज होने के बाद समर्थ सिंह पुलिस की पकड़ से बाहर था। पुलिस ने उसकी तलाश शुरू की और उसे 22 मई को जबलपुर से गिरफ्तार कर भोपाल लाया गया। बाद में सुप्रीम कोर्ट के स्वतः संज्ञान और निष्पक्ष जांच के निर्देश के बाद CBI ने जांच अपने हाथ में ले ली। जांच एजेंसी ने समर्थ के मोबाइल फोन, डिजिटल संपर्कों और घटना के समय उसकी गतिविधियों का विश्लेषण किया।

पोस्टमार्टम रिपोर्ट जांच में अहम रही। रिपोर्ट में फांसी से मौत की बात सामने आने के साथ शरीर पर छह चोटों का भी उल्लेख था। परिवार की मांग पर दोबारा पोस्टमार्टम कराया गया और मेडिकल तथा फोरेंसिक जांच आगे बढ़ाई गई।

जांच के दौरान जिम्नास्टिक बेल्ट भी अहम साक्ष्य के रूप में सामने आई। इसे बरामद कर फोरेंसिक जांच के लिए भेजा गया। CBI ने यह पता लगाने के लिए ससुराल में क्राइम सीन रीक्रिएट किया कि आरोपी द्वारा बताए गए घटनाक्रम के अनुसार शव को फंदे से उतारना और बेल्ट खोलना संभव था या नहीं।

मामले में शुरुआती FIR BNS की धारा 80(2), 85 और 3(5) तथा दहेज निषेध अधिनियम की धाराओं 3 और 4 के तहत दर्ज हुई थी। CBI की चार्जशीट में BNS की धारा 108, यानी आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप भी शामिल किया गया है।

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