शराब नीति मामले में अरविंद केजरीवाल तीन दिन की सीबीआई हिरासत में, 29 जून को पेशी
चिरौरी न्यूज
नई दिल्ली: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शराब नीति मामले में सीबीआई ने बुधवार को गिरफ्तार कर लिया। राउज एवेन्यू कोर्ट ने एजेंसी को आप सुप्रीमो से अदालत में पूछताछ करने की अनुमति दी। उन्हें तीन दिनों के लिए सीबीआई हिरासत में भेज दिया गया है और 29 जून को शाम 7 बजे अदालत में पेश किया जाएगा।
गिरफ्तारी के बाद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका वापस ले ली, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनकी जमानत पर रोक लगाने वाले दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी गई थी। केजरीवाल को 21 मार्च को कथित शराब नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने गिरफ्तार किया था। वह फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद हैं।
ट्रायल कोर्ट में सुनवाई के दौरान सीबीआई ने कहा कि दस्तावेजों के साथ केजरीवाल से पूछताछ के लिए उनकी हिरासत की जरूरत है। सीबीआई ने यह भी दावा किया कि केजरीवाल ने दिल्ली के पूर्व मंत्री मनीष सिसोदिया पर यह कहते हुए जिम्मेदारी डाल दी थी कि निजीकरण का विचार उनका था।
सीबीआई ने दावा किया कि केजरीवाल ने कहा कि आप के पूर्व संचार प्रभारी और मामले में आरोपी विजय नायर आतिशी और सौरभ भारद्वाज के अधीन काम करते थे। सीबीआई के वकील ने कहा, “मुख्यमंत्री ने कोई मंत्रालय नहीं लिया, लेकिन हर चीज में उनका हाथ है।”
सीबीआई की मांग का विरोध करते हुए केजरीवाल के वकील विक्रम चौधरी ने कहा कि उन्हें सीबीआई द्वारा अदालत में आवेदन देने और उनसे पूछताछ करने का आदेश प्राप्त करने के बारे में जानकारी नहीं दी गई। केजरीवाल के वकील ने कहा, “जिस तरह से यह किया गया है, वह गंभीर चिंता का विषय है। कृपया हमें दस्तावेजों तक पहुंच प्रदान करें और इस सुनवाई को कल तक के लिए टाल दें… अगर हम जवाब दाखिल करते हैं तो आसमान नहीं गिर जाएगा।”
सीबीआई ने 25 जून को जेल से केजरीवाल का बयान लिया और बुधवार को ट्रायल कोर्ट में उन्हें पेश करने की मांग की। वरिष्ठ अधिवक्ता डीपी सिंह द्वारा प्रस्तुत सीबीआई ने कहा कि जांच एजेंसी का विशेषाधिकार है और कानून यह अनिवार्य नहीं करता है कि आरोपी को सूचित किया जाए।