सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश: पश्चिम बंगाल सरकार को 25 प्रतिशत महंगाई भत्ता 3 महीने में देने का निर्देश

Big order of Supreme Court: West Bengal government directed to pay 25 percent dearness allowance in 3 monthsचिरौरी न्यूज

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल सरकार को एक अंतरिम राहत प्रदान करते हुए राज्य सरकार के कर्मचारियों को 25 प्रतिशत महंगाई भत्ता (DA) देने का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति संजय करोल और संदीप मेहता की पीठ ने यह आदेश दिया और राज्य सरकार से तीन महीने के भीतर इसका पालन करने को कहा।

पीठ ने महंगाई भत्ता (DA) के लंबित बकाया मामले पर अगस्त में फिर से सुनवाई करने का निर्णय लिया। इससे पहले, कलकत्ता हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को DA के बकाए का तत्काल भुगतान करने का आदेश दिया था, जिस पर राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका (SLP) दायर की थी।

कलकत्ता हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को DA के बकाए का भुगतान करने का निर्देश देते हुए कहा था कि यह कर्मचारियों का वैध अधिकार है, जो किसी दया का विषय नहीं है। इस फैसले के बाद, राज्य सरकार ने एक हलफनामा पेश किया था, जिसमें उसने यह तर्क दिया था कि कोर्ट के आदेश के अनुसार DA का भुगतान करने से राज्य की वित्तीय स्थिति पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है।

पश्चिम बंगाल सरकार के कर्मचारी, जो राज्य सरकार के कर्मचारी संघ के अंतर्गत आते हैं, DA के भुगतान और केंद्रीय कर्मचारियों के बराबर DA की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पिछले साल दिसंबर में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए अतिरिक्त चार प्रतिशत DA की घोषणा की थी, लेकिन कर्मचारी संघों ने इसे केवल एक दिखावा बताया, क्योंकि केंद्रीय कर्मचारियों के मुकाबले अब भी 36 प्रतिशत का अंतर बाकी है।

राज्य सरकार के खिलाफ contempt of court याचिका भी दायर की गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि राज्य सरकार ने कोर्ट के आदेश के बाद भी DA के बकाए का भुगतान नहीं किया और तीन महीने की निर्धारित समय सीमा को भी नजरअंदाज किया।

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