डीयू ने बिना स्थायी प्राचार्य वाले कॉलेजों में नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगाई

DU bars appointment process in colleges with no permanent principalचिरौरी न्यूज़

नई दिल्ली: दिल्ली विश्वविद्यालय (DU) ने एक सर्कुलर जारी कर दोहराया है कि जिन कॉलेजों में कोई स्थायी प्राचार्य नहीं है, वहां कोई नियुक्ति नहीं की जा सकती है।

सहायक कुलसचिव (महाविद्यालय) द्वारा महाविद्यालयों के प्राचार्यों, शिक्षण संस्थानों के प्रमुखों और शासी निकाय के अध्यक्षों को जारी सर्कुलर में शैक्षणिक, गैर शैक्षणिक, अतिथि शिक्षक, तदर्थ सहित कोई भी नियुक्ति नहीं करने को कहा गया है. या उन कॉलेजों में अस्थायी जहां कार्यवाहक या स्थानापन्न प्राचार्य हैं।

सर्कुलर में कहा गया है कि “यह ध्यान में आया है कि कुछ कॉलेज या संस्थान दिशानिर्देशों पर ध्यान दिए बिना गैर-शिक्षण पदों के लिए विज्ञापन जारी कर रहे हैं, जो विश्वविद्यालय और कॉलेजों के बीच संबंधों में अविश्वास पैदा करता है।”

दिल्ली शिक्षक संघ (डीटीए) ने डीयू के कुलपति प्रोफेसर योगेश सिंह को पत्र लिखकर सहायक रजिस्ट्रार द्वारा 22 अगस्त को जारी सर्कुलर को वापस लेने की मांग की है। डीटीए का कहना है कि कॉलेजों को तदर्थ शिक्षकों की नियुक्ति करने का निर्देश दिया जाए ताकि शिक्षा प्रभावित न हो. इसमें कहा गया है कि अस्थाई प्राचार्य का मुद्दा किसी नियुक्ति में आड़े नहीं आना चाहिए।

संबंधित खंड का हवाला देते हुए, परिपत्र में कहा गया है कि कॉलेज और संस्थान प्रिंसिपल की स्थायी नियुक्ति के बिना किसी भी तरह की नियुक्ति प्रक्रिया को निलंबित कर देंगे। इस संदर्भ में सभी संस्थानों के प्रमुखों से अनुरोध है कि चयन समिति के आयोजन पर चर्चा कर प्राचार्य की स्थायी नियुक्ति के संबंध में यथाशीघ्र प्रयास करें और सुनिश्चित करें कि टीचिंग व नॉन टीचिंग स्टाफ की नियुक्ति तब तक नहीं होगी जब तक स्थायी प्राचार्य की नियुक्ति नहीं की जाती है।”

डीटीए अध्यक्ष डॉ. हंसराज सुमन ने बताया कि इस तरह के सर्कुलर से बेरोजगार शोधार्थियों और गैर शैक्षणिक कर्मचारियों में गहरा रोष है। उन्होंने कहा, “प्राचार्यों ने लंबे समय से इन पदों को नहीं भरा है, और अब इस परिपत्र के कारण पूरी (नियुक्ति) प्रक्रिया अवरुद्ध हो गई है।”

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