0.001% गड़बड़ी से भी निपटा जाना चाहिए: NEET परीक्षा विवाद पर सुप्रीम कोर्ट

Even 0.001% irregularities should be dealt with: Supreme Court on NEET exam controversyचिरौरी न्यूज

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) से कहा कि अगर नीट (यूजी) परीक्षा के आयोजन में कोई अनियमितता पाई जाती है तो उसे स्वीकार किया जाए।

जस्टिस विक्रम नाथ और एस.वी.एन. भट्टी की अवकाश पीठ ने टिप्पणी की कि नीट परीक्षा के आयोजन में “0.001 प्रतिशत लापरवाही” की भी पूरी तरह से जांच की जानी चाहिए और इस मामले को विरोधात्मक मुकदमे के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि अगर कोई उम्मीदवार सिस्टम के साथ धोखाधड़ी करने के बाद डॉक्टर बन जाता है तो इससे होने वाले बुरे परिणामों को भी रेखांकित किया।

इसने कहा कि अगर कोई गलती हुई है तो एनटीए को उसे स्वीकार करना चाहिए और प्रतियोगी परीक्षाओं के आयोजन में जनता का विश्वास बनाए रखने के लिए सुधारात्मक कार्रवाई करनी चाहिए।

जवाब में, एनटीए ने कहा कि जब तक वह अदालत के समक्ष उचित जवाब दाखिल नहीं करता, तब तक अटकलों के आधार पर कोई प्रतिकूल राय नहीं बनाई जानी चाहिए।

एनईईटी (यूजी) परीक्षा में विभिन्न अनियमितताओं का आरोप लगाने वाली याचिका पर जवाब देने के लिए एनटीए को दो सप्ताह का समय देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को 8 जुलाई को सुनवाई के लिए आने वाली याचिकाओं के लंबित बैच के साथ जोड़ने का आदेश दिया। रविवार को बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई (ईओयू) के अनुसार दो आरोपियों ने प्रश्नपत्र लीक में अपनी भूमिका कबूल की। ​​

पिछले सप्ताह शीर्ष अदालत ने कहा था कि वह इस मामले में किसी भी एकतरफा सीबीआई जांच का आदेश नहीं देगी। हालांकि, उसने एनटीए से कहा था कि वह पेपर लीक के आरोपों की सीबीआई/एसआईटी जांच की मांग करने वाली नई याचिकाओं पर दो सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करे।

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