FSSAI की डाबर के ‘100 प्रतिशत’ के दावे वाले शहद और घी बेचने पर रोक
चिरौरी न्यूज
नई दिल्ली: भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने डाबर इंडिया को “100 प्रतिशत” वाले दावे करने वाले कई खाद्य उत्पादों की बिक्री रोकने का आदेश दिया है। FSSAI का कहना है कि यह शब्दावली अस्पष्ट, जिसकी पुष्टि नहीं की जा सकती और उपभोक्ताओं को गुमराह करने वाली हो सकती है।
खाद्य नियामक ने सोमवार को कहा कि उसके प्रतिबंध आदेश में शहद, एप्पल साइडर विनेगर, वर्जिन नारियल तेल, तिल का तेल, गाय का घी, नारियल पानी और नारियल का दूध जैसे उत्पाद शामिल हैं, जिन पर गुमराह करने वाले ‘100 प्रतिशत’ के दावे किए गए थे।
FSSAI के अनुसार, डाबर की वेबसाइट पर लिस्टेड उत्पादों पर “100 प्रतिशत प्राकृतिक”, “100 प्रतिशत शुद्ध”, “100 प्रतिशत शुद्धता की गारंटी”, “100 प्रतिशत ऑर्गेनिक” और “100 प्रतिशत टेंडर कोकोनट वॉटर” जैसे दावे किए गए थे।
नियामक ने कहा कि ऐसे दावे खाद्य सुरक्षा और मानक (विज्ञापन और दावे) नियम, 2018 का उल्लंघन करते हैं। इस कार्रवाई का मतलब यह नहीं है कि उत्पाद मिलावटी या असुरक्षित हैं। FSSAI की आपत्तियां उनके लेबलिंग और मार्केटिंग के तरीके से जुड़ी हैं। नियामक ने मई 2025 में पूरे उद्योग के लिए एक एडवाइजरी जारी की थी, जिसमें खाद्य व्यवसायों से लेबल, पैकेजिंग और प्रचार सामग्री पर “100 प्रतिशत” दावों का उपयोग न करने के लिए कहा गया था। इसमें कहा गया था कि मौजूदा नियमों के तहत इस शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है और यह पूर्ण शुद्धता या श्रेष्ठता की गुमराह करने वाली धारणा पैदा कर सकता है।
FSSAI को क्या मिला
FSSAI ने कहा कि डाबर हिमालयन ऑर्गेनिक एप्पल साइडर विनेगर और डाबर ऑर्गेनिक हनी पर वैध FSSAI ऑर्गेनिक एंडोर्समेंट के बिना ‘जैविक भारत’ लोगो दिखाया जा रहा था। ‘जैविक भारत’ मार्क का उपयोग प्रमाणित ऑर्गेनिक भोजन की पहचान करने और भारत के निर्धारित ऑर्गेनिक मानकों के अनुपालन का संकेत देने के लिए किया जाता है।
नियामक ने डाबर होममेड कोकोनट मिल्क की ओर भी इशारा किया, जिसका विपणन “100 प्रतिशत शुद्धता” के दावे के साथ किया गया था। FSSAI ने कहा कि उसने पहले डाबर को गुमराह करने वाले “100 प्रतिशत” दावों को बंद करने का निर्देश देते हुए एक नोटिस जारी किया था, लेकिन कंपनी ने संतोषजनक सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की।
अब इसने डाबर को नोटिस में पहचाने गए खाद्य उत्पादों के साथ-साथ गुमराह करने वाले “100 प्रतिशत” दावों वाले अन्य खाद्य उत्पादों की बिक्री तुरंत रोकने का निर्देश दिया है। कंपनी से 15 दिनों के भीतर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट (Action Taken Report) जमा करने के लिए भी कहा गया है।
डाबर का जवाब
डाबर ने कहा कि उसे FSSAI का नोटिस मिला है और वह रेगुलेटर द्वारा बताई गई बातों की समीक्षा कर रही है। कंपनी ने एक बयान में कहा, “हमें FSSAI का नोटिस मिला है और हम नोटिस में बताई गई बातों की अपनी वेबसाइट पर जांच कर रहे हैं।”
यह कार्रवाई FSSAI की उस बड़ी मुहिम का हिस्सा है जो खाने-पीने की चीज़ों के विज्ञापनों और लेबलिंग में संभावित रूप से गुमराह करने वाले दावों के खिलाफ चलाई जा रही है। मई 2025 में, रेगुलेटर ने पूरी इंडस्ट्री में खाने-पीने का कारोबार करने वाली कंपनियों को चेतावनी दी थी कि वे लेबल और प्रमोशन में “100 प्रतिशत” वाले दावों का इस्तेमाल न करें।
