गुजरात उच्च न्यायालय ने आमिर खान के बेटे की फिल्म महाराजा की रिलीज पर लगाई रोक

Gujarat High Court stays the release of Aamir Khan's son's film Maharajaचिरौरी न्यूज

नई दिल्ली: गुजरात उच्च न्यायालय ने बॉलीवुड स्टार आमिर खान के बेटे जुनैद की पहली फिल्म “महाराज” की नेटफ्लिक्स पर रिलीज पर रोक लगा दी है।

हिंदू धर्म के वैष्णव संप्रदाय पुष्टिमार्ग के अनुयायियों ने दावा किया है कि इससे उनकी धार्मिक भावनाएं आहत होंगी। न्यायमूर्ति संगीता विशेन की एकल पीठ ने गुरुवार को नेटफ्लिक्स पर शुक्रवार को रिलीज होने वाली फिल्म के खिलाफ आदेश पारित किया।

पीठ ने केंद्र, नेटफ्लिक्स और फिल्म का निर्माण करने वाली यशराज फिल्म्स को भी नोटिस जारी किया और मामले की अगली सुनवाई 18 जून को तय की। पुष्टिमार्ग संप्रदाय के आठ सदस्यों ने फिल्म के बारे में लेख पढ़ने के बाद रिलीज के खिलाफ याचिका दायर की, जो जाहिर तौर पर 1862 के प्रसिद्ध महाराज मानहानि मामले पर आधारित है।

याचिकाकर्ताओं ने दावा किया है कि अगर फिल्म को रिलीज होने दिया गया तो उनकी धार्मिक भावनाएं “गंभीर रूप से आहत” होंगी और इससे सार्वजनिक व्यवस्था प्रभावित होने और संप्रदाय के अनुयायियों के खिलाफ हिंसा भड़कने की संभावना है।

याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता मिहिर जोशी ने कहा कि यह फिल्म “1862 के मानहानि मामले” पर आधारित है, जिसकी सुनवाई और फैसला ब्रिटिश न्यायाधीशों ने किया था।

उन्होंने आगे कहा कि न्यायालय के फैसले के अंशों का संदर्भ दिया गया था, जिसमें निंदनीय और अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया गया था, जो संप्रदाय के अनुयायियों को प्रभावित करती है।

याचिकाकर्ताओं ने बताया कि ब्रिटिश काल की अदालत, जिसने मानहानि मामले का फैसला किया था, “हिंदू धर्म की निंदा करती है और भगवान कृष्ण के साथ-साथ भक्ति गीतों और भजनों के खिलाफ गंभीर रूप से ईशनिंदा वाली टिप्पणियां करती है”।

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