गुरपतवंत पन्नू की हत्या की साजिश में अमेरिकी अदालत द्वारा सरकार को समन भेजे जाने पर भारत की प्रतिक्रिया
चिरौरी न्यूज
नई दिल्ली: खालिस्तान समर्थक संगठन सिख फॉर जस्टिस के नेता गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या के प्रयास के सिलसिले में सरकार और शीर्ष अधिकारियों को अमेरिकी अदालत द्वारा समन जारी किए जाने पर केंद्र ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की।
विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने एक बयान में कहा, “जैसा कि हमने पहले कहा है, ये पूरी तरह से अनुचित और निराधार आरोप हैं। अब जब यह विशेष मामला दर्ज हो गया है, तो इससे अंतर्निहित स्थिति के बारे में हमारे विचार नहीं बदलेंगे। मैं केवल आपका ध्यान इस विशेष मामले के पीछे के व्यक्ति की ओर आकर्षित करना चाहूंगा, जिसका इतिहास सर्वविदित है।”
उन्होंने कहा, “मैं इस तथ्य को भी रेखांकित करना चाहूंगा कि जिस संगठन का यह व्यक्ति प्रतिनिधित्व करता है, वह एक गैरकानूनी संगठन है, जिसे 1967 के गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत ऐसा घोषित किया गया है और ऐसा भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को बाधित करने के उद्देश्य से राष्ट्र-विरोधी और विध्वंसक गतिविधियों में इसकी संलिप्तता के कारण किया गया है।”
इससे पहले, न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले के लिए अमेरिकी जिला न्यायालय ने भारत सरकार, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, पूर्व R&AW प्रमुख सामंत गोयल को समन में नामित किया था। हत्या के मामले में आरोपी दो व्यक्तियों, निखिल गुप्ता और विक्रम यादव को भी समन भेजा गया है।
निखिल गुप्ता को पिछले साल चेक गणराज्य में अमेरिकी सरकार के अनुरोध पर न्यूयॉर्क में पन्नू की हत्या की साजिश में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। उन्हें इस साल जून में चेक गणराज्य से अमेरिका प्रत्यर्पित किया गया था।
अप्रैल 2024 में, द वाशिंगटन पोस्ट ने बताया कि भारत के रिसर्च एंड एनालिसिस विंग (R&AW) के एक अधिकारी विक्रम यादव को साजिश के पीछे अधिकारी के रूप में फंसाया गया था। रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया है कि तत्कालीन R&AW प्रमुख सामंत गोयल ने ऑपरेशन को मंजूरी दी थी।
हालांकि, केंद्र ने रिपोर्ट को खारिज करते हुए कहा कि यह दावा करने के लिए “अनुचित और निराधार आरोप” लगाता है कि पन्नू की हत्या की साजिश में भारतीय एजेंट शामिल थे।
गुरपतवंत सिंह पन्नू के पास अमेरिका और कनाडा की दोहरी नागरिकता है और वह आतंकवाद के आरोपों में भारत में वांछित है। उसे केंद्रीय गृह मंत्री ने सख्त आतंकवाद विरोधी कानून गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के तहत आतंकवादी घोषित किया है।