इडी के कुर्की आदेश में मोतीलाल वोरा का नाम
न्यूज़ डेस्क
नई दिल्ली: नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस की मुसीबत थमने का नाम नहीं ले रही है. ताजा मुसीबत में प्रवर्तन दिनेशालय की ओर से शनिवार को जारी प्रोविजनल अटैचमेंट ऑर्डर के अनुसार एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (AJL) और पार्टी नेता मोतीलाल वोरा की संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिया है. ये आदेश मनी लॉन्ड्रिंग के एक केस में दिया गया है. कुर्क की गई 16.38 करोड़ रुपये की प्रॉपर्टी में मुंबई की 15 हजार स्क्वायर फीट में फैली एक नौ मंजिला इमारत शामिल है। प्रवर्तन दिनेशालय ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग (PMLA) ऐक्ट के तहत यह अटैचमेंट ऑर्डर जारी किया है।
प्रवर्तन दिनेशालय ने पिछले साल मोतीलाल वोरा और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी। पंचकूला के सेक्टर छह में प्लॉट नंबर सी-17 की खरीद, कब्जे से जुड़ी प्रक्रिया में प्रत्यक्ष तौर पर शामिल होने के कारण इनके नाम चार्जशीट में हैं। प्रवर्तन दिनेशालय ने सीबीआई की एफआईआर के आधार पर 2016 में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत शिकायत दर्ज की थी।
मोतीलाल वोरा एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। इस कंपनी पर गांधी परिवार का दखल है। एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड ही नेशनल हेराल्ड अखबार को चलाता है। इस अखबार को साल 1939 में जवाहरलाल नेहरू ने शुरू किया था। 1956 में एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड एक कंपनी बनी। साल 2008 में इसके सारे पब्लिकेशंस बंद कर दिए गए। तब कंपनी पर 90 करोड़ रुपये का कर्ज था। कांग्रेस ने ‘यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड’ नाम से कंपनी बनाई। इसके डायरेक्टर्स में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मोतीलाल वोरा, सैम पित्रोदा, ऑस्कर फर्नांडीज और सुमन दुबे के नाम शामिल थे। इसमें सोनिया-राहुल के पास 76 प्रतिशत शेयर थे।