हनुमान चालीसा विवाद: मुंबई की अदालत ने राणा दंपत्ति की जमानत याचिका पर फैसला बुधवार तक के लिए टाला

Mumbai court defers verdict on Rana couple's bail plea to Wednesdayचिरौरी न्यूज़

मुंबई: मुंबई सत्र न्यायालय ने सोमवार को सुनवाई के दौरान सांसद नवनीत राणा और उनके पति विधायक रवि राणा की जमानत अर्जी पर अपना फैसला बुधवार सुबह तक के लिए टाल दिया।

सांसद नवनीत राणा और उनके पति विधायक रवि राणा ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के आवास के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने की धमकी पर गिरफ्तार होने के बाद जमानत के लिए दायर किया।

क्या है मामला:
नवनीत और रवि राणा को 23 अप्रैल को मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के आवास मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा का जाप करने की धमकी देने के बाद गिरफ्तार किया गया था। हालांकि, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुंबई यात्रा का हवाला देते हुए धरना समाप्त कर दिया था।

इसके बाद शिवसेना कार्यकर्ताओं ने उनके घर की घेराबंदी की, जहां दंपति रह रहे थे और कहा कि राणाओं को तब तक नहीं जाने दिया जाएगा जब तक कि वे मातोश्री, अपने “मंदिर” का अपमान करने के लिए माफी नहीं मांगते।

बाद में, मुंबई पुलिस ने राणाओं को उद्धव ठाकरे के आवास के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने की उनकी बार-बार की धमकी पर “विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी पैदा करने” के आरोप में गिरफ्तार किया।

 

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