दिल्ली कोर्ट से भी नहीं मिली नवनीत कालरा को राहत
चिरौरी न्यूज़
नयी दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को रेस्तरां खान चाचा से दिल्ली पुलिस द्वारा जब्ती के बाद ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स की जमाखोरी के सिलसिले में व्यापारी नवनीत कालरा के खिलाफ कोई राहत देने से इनकार कर दिया। दिल्ली पुलिस ने व्यापारी नवनीत कालरा के खिलाफ लुक आउट नोटिस जारी किया है, जिसके विरुद्ध कालरा ने मामले में अग्रिम जमानत की मांग करते हुए साकेत कोर्ट का रुख किया था। लेकिन कोर्ट ने साफ़ साफ़ कहा की वह कालरा को इस मामले में कोई राहत नहीं देंगे।
एक विशेष न्यायाधीश ने जांच अधिकारी को कालरा के आवेदन पर मंगलवार तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।
बता दें की दिल्ली पुलिस ने पिछले सप्ताह दिल्ली के कुछ रेस्तरां से 500 से अधिक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स की वसूली के लिए भारतीय दंड संहिता के विभिन्न प्रावधानों और आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया था। उसके बाद ये मामला क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर कर दिया गया।
शुक्रवार को खान मार्केट में खान चाचा रेस्तरां में तलाशी के दौरान 96 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स बरामद की गई, जबकि नौ कंसंट्रेटर्स को टाउन हॉल रेस्तरां से बरामद किया गया। खान चाचा रेस्तरां अपने कबाब के लिए जाना जाता है, जबकि टाउन हॉल रेस्तरां पैन-एशियाई व्यंजनों में माहिर है। गुरुवार को पुलिस ने लोधी कॉलोनी में नेज एंड जू रेस्तरां और बार में तलाशी के बाद 419 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स बरामद की। पुलिस ने रेस्तरां के प्रबंधक सहित चार लोगों को गिरफ्तार किया। सभी तीन रेस्तरां कालरा के स्वामित्व में हैं।