नीट परीक्षा: 1,563 उम्मीदवारों के ग्रेस मार्क्स रद्द, दोबारा दे सकेंगे परीक्षा

NEET exam: Grace marks of 1,563 candidates cancelled, they can appear for the exam againचिरौरी न्यूज

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को दोहराया कि वह पेपर लीक और अन्य अनियमितताओं के आरोपों के बीच NEET UG 2024 परीक्षा के तहत मेडिकल कार्यक्रमों में प्रवेश काउंसलिंग प्रक्रिया पर रोक लगाने के लिए कोई अंतरिम निर्देश पारित नहीं करेगा।

सुनवाई के दौरान, न्यायमूर्ति विक्रम नाथ की अध्यक्षता वाली अवकाश पीठ को अवगत कराया गया कि 1,563 उम्मीदवारों के स्कोरकार्ड, जिन्हें समय की हानि के कारण प्रतिपूरक अंक दिए गए थे, वापस ले लिए गए हैं और रद्द कर दिए गए हैं।

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने कहा कि ये उम्मीदवार 23 जून को होने वाली संभावित पुन: परीक्षा में शामिल होने का विकल्प चुन सकते हैं, उन्होंने कहा कि पहले घोषित काउंसलिंग शेड्यूल में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा क्योंकि पुन: परीक्षा के परिणाम 30 जून तक घोषित किए जाएंगे।

बिना सामान्यीकरण के इन 1,563 उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त वास्तविक अंक उन्हें ईमेल किए जाएंगे, और यदि इनमें से कोई भी उम्मीदवार पुन: परीक्षा में शामिल नहीं होना चाहता है, तो वास्तविक अंकों के आधार पर परिणाम को अंतिम माना जाएगा, NTA ने पीठ के समक्ष प्रस्तुत किया, जिसमें न्यायमूर्ति संदीप मेहता भी शामिल थे।

उपरोक्त बातों को ध्यान में रखते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने NEET UG परीक्षा में ग्रेस मार्क्स देने से संबंधित मुद्दों को बंद करने का फैसला किया।

हालांकि, इसने 5 मई को आयोजित NEET परीक्षा को रद्द करने की मांग करने वाली याचिका पर NTA और अन्य को नोटिस जारी किया और मामले को लंबित याचिकाओं के साथ जोड़ दिया, जिन पर 8 जुलाई को सुनवाई होनी है।

नीट परीक्षा में “शामिल गड़बड़ियों और धोखाधड़ी” की शीघ्र और गहन जांच करने और पेपर लीक की जांच पूरी होने तक परिणामों की घोषणा पर रोक लगाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष कई याचिकाएँ दायर की गई हैं।

इसके अलावा, याचिकाओं में NTA को 5 मई को आयोजित परीक्षा के परिणामों को वापस लेने और उचित सार्वजनिक नोटिस जारी करने के बाद नए सिरे से परीक्षा आयोजित करने के निर्देश देने की मांग की गई है।

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