नीरव मोदी को लाया जायेगा भारत, प्रत्यर्पण के लिए ब्रिटेन के जज ने दी मंजूरी

चिरौरी न्यूज़

नई दिल्ली: पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) घोटाला मामले का मुख्य आरोपी नीरव मोदी के प्रत्यर्पण का रास्ता साफ़ हो गया है। आज ब्रिटेन की एक अदालत ने नीरव मोदी की याचिका को ठुकराते हुए उसके भारत प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी है। मानसिक बीमारी को लेकर नीरव मोदी की ओर से दायर की गई याचिका को खारिज करते हुए वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट के जज सैमुअल गोजी ने कहा कि भारत की न्यायपालिका निष्पक्ष है। उन्होंने कहा कि यह पूरी तरह से साफ है कि नीरव मोदी को भारत में कई सवालों के जवाब देने हैं। भारत में जाने पर उसे दोषी करार दिए जाने की पूरी संभावना है।

उन्होंने यह भी कहा कि नीरव मोदी की ओर से दिए कई बयान आपस में मेल नहीं खाते हैं। इसके साथ ही, उन्होंने कहा कि इस बात के कोई सबूत नहीं हैं कि अगर उन्हें प्रत्यर्पित किया गया, तो उनके साथ इंसाफ नहीं होगा। भारत की न्यायपालिका निष्पक्ष है।

अब नीरव मोदी के पास वेस्टमिन्स्टर कोर्ट के इस फैसले को चुनौती देने की खातिर ऊपरी अदालत में जाने का विकल्प होगा। इस फैसले के खिलाफ वह हाईकोर्ट में अपील कर सकता है।

अदालत ने यह भी कहा कि गवाहों को धमकाने की कोशिश भी की गई। इसके साथ ही, अदालत ने भारत की जेलों की हालत को लेकर संतुष्टि भी जाहिर की। संभावना यह भी जाहिर की जा रही है कि करीब 13 हजार करोड़ रुपये की बैंक धोखाधड़ी मामले में उसे भारत लाया जा सकता है। अदालत ने उसे भारत लाने को लेकर पिछले महीने ही सुनवाई के दौरान 25 फरवरी 2021 की तारीख मुकर्रर की थी।

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