संसद ने वंदे मातरम का अपमान करने को आपराधिक अपराध बनाने वाला बिल पास किया
चिरौरी न्यूज
नई दिल्ली: बुधवार को संसद ने राष्ट्रीय गीत ‘वंदे मातरम’ का अपमान करने को आपराधिक अपराध बनाने वाला बिल पास कर दिया। लोकसभा में थोड़ी बहस के बाद हंगामे के बीच यह कानून पास हुआ। ‘राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम (संशोधन) बिल, 2026’ नाम का यह बिल एक दिन पहले ही राज्यसभा से पास हो चुका था। निचले सदन में पास होने के बाद, प्रस्तावित संशोधन अब कानून बनने के करीब पहुंच गया है।
लोकसभा में विपक्षी सदस्यों के विरोध के बीच इस बिल पर चर्चा हुई और इसे ध्वनि मत से पास कर दिया गया। विपक्षी सदस्य NEET पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई पर चर्चा की मांग कर रहे थे। सदन में विधायी कामकाज के दौरान भी हंगामा जारी रहा।
इस कानून का मकसद ‘राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम अधिनियम, 1971’ में संशोधन करके राष्ट्रीय गीत ‘वंदे मातरम’ को इसके दायरे में लाना है। अभी, कानून में संविधान, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान जैसे राष्ट्रीय प्रतीकों का अपमान करने पर तीन साल तक की जेल की सजा का प्रावधान है। इसके लागू होने के बाद, ‘वंदे मातरम’ गाते समय अपमान करने, बाधा डालने या व्यवधान पैदा करने पर भी वही सजा मिलेगी — तीन साल तक की जेल, जुर्माना या दोनों।
यह बिल केंद्र सरकार की उस पहल का हिस्सा है जिसके तहत ‘वंदे मातरम’ की 150वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। इसे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने 1875 में लिखा था और पहली बार 1882 में उनके उपन्यास ‘आनंदमठ’ में प्रकाशित किया गया था। पिछले कुछ महीनों में, केंद्र सरकार ने राज्यों को सरकारी कार्यक्रमों में राष्ट्रीय गीत गाने के बारे में निर्देश जारी किए हैं।
29 जुलाई को राज्यसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस के बाद यह बिल पास हुआ था। चर्चा के दौरान कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों ने सदन से वॉकआउट किया। उच्च सदन में बहस का जवाब देते हुए गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि इस बिल का मकसद देश के “सम्मान और सांस्कृतिक विरासत” की रक्षा करना है। उन्होंने ‘वंदे मातरम’ को भारत की आजादी की लड़ाई और राष्ट्रीय चेतना का प्रतीक बताया।
विभिन्न दलों के कई सदस्यों ने बिल पर अपनी बात रखी। जहां कुछ सदस्यों ने राष्ट्रीय प्रतीकों के अपमान को रोकने के लिए कड़े प्रावधानों का समर्थन किया, वहीं दूसरों ने व्यापक सहमति और बहस की जरूरत पर चिंता जताई। यह बिल 24 जुलाई को राज्यसभा में पेश किया गया और 29 जुलाई को पास हो गया।
लोकसभा ने 30 जुलाई को इस बिल को मंज़ूरी दे दी। यह बिल ऐसे समय में पास हुआ है जब NEET पेपर लीक के मुद्दे पर दोनों सदनों में लगातार हंगामा हो रहा है, जिसकी वजह से एक हफ़्ते से ज़्यादा समय से कामकाज रुका हुआ है।
