जेलर को धमकी देने वाले मुख्तार अंसारी को 2 साल की सजा
चिरौरी न्यूज़
नई दिल्ली: मुख्तार अंसारी को जेलर को धमकी देने के आरोप में दो साल की सजा सुनाई गई है। गैंगस्टर से नेता बने मुख्तार अंसारी को बुधवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने एक जेलर को धमकाने और पिस्तौल तानने का दोषी करार दिया। अंसारी को दो साल जेल की सजा सुनाई गई है।
न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह की एकल पीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया। मामला 2003 का है जब तत्कालीन जेलर एसके अवस्थी ने आलमबाग थाने में मुख्तार अंसारी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। अवस्थी ने आरोप लगाया था कि अंसारी ने जेल में उनसे मिलने आए लोगों की जांच करने पर उन्हें धमकाया था. अवस्थी ने यह भी कहा था कि अंसारी ने उन पर बंदूक तान दी थी।
इस मामले में निचली अदालत ने मुख्तार अंसारी को रिहा कर दिया था। निचली अदालत के आदेश के खिलाफ यूपी सरकार ने हाईकोर्ट में अपील की थी।
मुख्तार अंसारी इस समय यूपी की बांदा जेल में बंद हैं। उन्हें सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 7 अप्रैल को पंजाब की एक जेल से बांदा जेल लाया गया था।