सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की जमानत विस्तार याचिका को लिस्ट करने से किया इनकार
चिरौरी न्यूज
नई दिल्ली: दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत की अवधि सात दिन बढ़ाने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई नहीं करेगा।
कोर्ट रजिस्ट्री ने यह कहते हुए आवेदन स्वीकार करने से इनकार कर दिया कि चूंकि अरविंद केजरीवाल को नियमित जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट जाने की छूट दी गई है, इसलिए यह याचिका विचारणीय नहीं है।
आप प्रमुख ने चिकित्सा आधार पर अपनी अंतरिम जमानत की अवधि सात दिन बढ़ाने की मांग की है, जो 1 जून को समाप्त होने वाली है। केजरीवाल ने अपनी जमानत अवधि बढ़ाने की याचिका में कहा, “अकारण वजन कम होना जानलेवा बीमारियों का लक्षण है। मेरी स्वास्थ्य स्थिति आंशिक रूप से जेल अधिकारियों के लापरवाह व्यवहार के कारण है। जमानत का एक और सप्ताह मुझे स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं का जायजा लेने का मौका देगा।”
कल कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की जमानत अवधि बढ़ाने की याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार करते हुए कहा था कि वह मामले को भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ के समक्ष रखेगी।
अदालत ने कहा, “इस (याचिका) पर सुनवाई हो चुकी है और इसे सुरक्षित रख लिया गया है… इसे मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखा जाए और उन्हें इस पर निर्णय लेने दिया जाए। हम इसे मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखेंगे।”
अदालत ने 10 मई को अरविंद केजरीवाल को लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार करने के लिए अंतरिम ज़मानत दी थी और उन्हें सात चरणों वाले चुनाव के अंतिम चरण के समाप्त होने के एक दिन बाद 2 जून को आत्मसमर्पण करने को कहा था। अरविंद केजरीवाल को शराब नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने 21 मार्च को गिरफ़्तार किया था।