सुप्रीम कोर्ट ने दूसरी बार पवन खेड़ा को दी गई अंतरिम ज़मानत पर रोक लगाई
चिरौरी न्यूज
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दूसरी बार, कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को मानहानि के एक मामले में दी गई अंतरिम ज़मानत पर रोक लगा दी। यह मामला असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की पत्नी ने दायर किया था, जिसमें खेड़ा ने आरोप लगाया था कि उनके पास कई पासपोर्ट और विदेशी संपत्तियां हैं।
खेड़ा ने अपनी ट्रांज़िट अग्रिम ज़मानत को मंगलवार तक बढ़ाने की मांग की थी, यह तर्क देते हुए कि असम की अदालतें अभी बंद हैं। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने इस अनुरोध को अस्वीकार कर दिया और निर्देश दिया कि अग्रिम ज़मानत की कोई भी याचिका बिना किसी देरी के असम की संबंधित अदालत में दायर की जाए।
कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि असम की अदालत खेड़ा की याचिका पर स्वतंत्र रूप से फैसला लेगी, जो रिकॉर्ड पर मौजूद तथ्यों और मामले की अपनी खूबियों पर आधारित होगा; और वह सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपने पिछले आदेश में की गई किसी भी टिप्पणी से प्रभावित नहीं होगी।
