‘कांतारा’ मिमिक्री विवाद: कोर्ट ने रणवीर सिंह की माफ़ी स्वीकार की, मंदिर जाने का आदेश दिया

Kantara mimicry row: Court accepts Ranveer Singh's apology, orders temple visitचिरौरी न्यूज

नई दिल्ली: कर्नाटक हाई कोर्ट ने अभिनेता रणवीर सिंह की बिना शर्त माफ़ी स्वीकार कर ली है। यह मामला ‘कांतारा’ फ़िल्म में मिमिक्री से जुड़ा है। रणवीर सिंह ने शनिवार (25 अप्रैल) को कोर्ट में एक संशोधित हलफ़नामा जमा किया था, जिसके बाद कोर्ट ने यह फ़ैसला सुनाया। ‘लाइव लॉ’ की रिपोर्ट के अनुसार, कोर्ट ने इस नए हलफ़नामे पर संज्ञान लेते हुए मौखिक रूप से संकेत दिया कि वह इस मामले को निपटा देगा।

कोर्ट ने रणवीर सिंह को यह भी निर्देश दिया कि वह अगले चार हफ़्तों के भीतर मैसूर में स्थित चामुंडेश्वरी मंदिर जाकर दर्शन करें।

कोर्ट रणवीर सिंह की उस याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें उन्होंने अपने ख़िलाफ़ दर्ज FIR को रद्द करने की मांग की थी। यह FIR पिछले साल गोवा में आयोजित 56वें ​​इंटरनेशनल फ़िल्म फ़ेस्टिवल ऑफ़ इंडिया के दौरान ‘कांतारा: चैप्टर 1’ में ऋषभ शेट्टी के किरदार की मिमिक्री करने के आरोप में दर्ज की गई थी। अभिनेता को इस मामले में काफ़ी आलोचना का सामना करना पड़ा था। उन पर आरोप था कि उन्होंने धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाई है और चामुंडेश्वरी मंदिर की देवी को ‘महिला भूत’ कहकर संबोधित किया है।

इससे पहले, 10 अप्रैल को रणवीर सिंह ने हाई कोर्ट को बताया था कि वह शिकायतकर्ता के साथ बैठकर माफ़ीनामे के हलफ़नामे की भाषा पर मिलकर काम करेंगे। यह बात तब सामने आई जब शिकायतकर्ता ने कोर्ट को बताया कि रणवीर सिंह द्वारा पहले जमा किए गए हलफ़नामे में उन्हें कोई सच्ची पछतावा या अफ़सोस नज़र नहीं आया।

उस कार्यक्रम के दौरान, रणवीर सिंह ने फ़िल्म की तारीफ़ करने की कोशिश करते हुए, अनजाने में ‘कांतारा: चैप्टर 1’ में दिखाए गए ‘दैवों’ (यानी अर्ध-देवताओं) को ‘भूत’ कहकर संबोधित कर दिया था।

हालाँकि, रणवीर सिंह ने इंस्टाग्राम स्टोरीज़ पर एक बयान जारी करके माफ़ी मांग ली थी, लेकिन बाद में एक हिंदू संगठन के सदस्य ने उनके ख़िलाफ़ शिकायत दर्ज करा दी। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि रणवीर सिंह ने ‘दैवों’ का अपमान किया है।

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