श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले में अब 30 सितंबर को होगी सुनवाई

चिरौरी न्यूज़

मथुरा: याचिकाकर्ता के अदालत नहीं पहुँचने के कारण श्रीकृष्ण जन्मभूमि के मालिकाना हक मामले को लेकर दाखिल याचिका पर अब 30 सितंबर को सुनवाई होगी। आज यह सुनवाई होनी थी, लेकिन याचिकाकर्ता अदालत नहीं पहुंचे। लखनऊ की रहने वाली रंजना अग्निहोत्री और अन्य कई लोगों ने मिलकर मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मस्थान परिसर में बनी शाही ईदगाह मस्जिद को जमीन देने को गलत बताते हुए सिविल जज सीनियर डिवीजन छाया शर्मा की कोर्ट में दावा पेश किया था, जिसकी सुवाई आज होनी थी।

सुप्रीम कोर्ट के वकील हरीशंकर जैन और विष्णु शंकर जैन ने मथुरा की सीनियर सिविल जज छाया शर्मा की अदालत में याचिका दाखिल की है थी जिसमें न्यायालय से 13.37 एकड़ की जन्मभूमि का मालिकाना हक मांगा गया है। याचिका में 1968 में श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ (जो अब श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान के नाम से जाना जाता है) और शाही ईदगाह मस्जिद के बीच जमीन को लेकर हुए समझौते को रद्द करने की मांग भी की गयी है।

बता दें कि श्रीकृष्ण विराजमान, स्थान श्रीकृष्ण जन्मभूमि और कई लोगों की ओर से पेश किए दावे में कहा गया है कि 1968 में श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ (जो अब श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान के नाम से जाना जाता है) और शाही ईदगाह मस्जिद के बीच जमीन को लेकर समझौता हुआ था। इसमें तय हुआ था कि मस्जिद जितनी जमीन में बनी है, बनी रहेगी।

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