श्रीकृष्ण जन्मभूमि केस: सुप्रीम कोर्ट ने केवल अंतरिम आदेशों पर लगाई रोक, संविधानिक अधिकार पर नहीं

Shri Krishna Janmabhoomi case: Supreme Court only stayed interim orders, not constitutional rightsचिरौरी न्यूज

नई दिल्ली: इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद से जुड़े मामलों के ट्रांसफर एप्लीकेशन पर सुनवाई हुई। यह मामला जस्टिस नीरज तिवारी की बेंच के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहां हिंदू पक्ष की ओर से अधिवक्ता रीना न. सिंह ने अपनी दलीलें रखीं।

उन्होंने कोर्ट को बताया कि 12 दिसंबर 2024 को माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित स्टे ऑर्डर इस मामले पर लागू नहीं होता, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने केवल अंतरिम आदेशों और सर्वेक्षण से जुड़े निर्देशों पर रोक लगाई है, लेकिन किसी व्यक्ति या पक्ष के संविधानिक अधिकारों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है।

इसी आधार पर, अधिवक्ता रीना एन. सिंह ने मथुरा में लंबित सात श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामलों को इलाहाबाद हाईकोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग की, ताकि सभी मामलों की सुनवाई एक साथ हो सके और न्याय प्रक्रिया को गति मिले।

कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अगली सुनवाई की तारीख 7 अप्रैल 2025 तय की है। अब सभी की निगाहें इस पर टिकी हैं कि हाईकोर्ट इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर क्या फैसला सुनाएगा।

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