गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की याचिका पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार
चिरौरी न्यूज़
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को गायों को भारत का राष्ट्रीय पशु घोषित करने और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश देने की मांग वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया।
न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति अभय एस. ओका की पीठ ने याचिकाकर्ता गोवंश सेवा सदन का प्रतिनिधित्व कर रहे एक वकील से कहा, “क्या किसी जानवर को राष्ट्रीय पशु घोषित करना अदालत का काम है?”
पीठ ने पूछा, ‘आप ऐसी याचिकाएं क्यों दायर करते हैं जिसमें हम लागत लगाने को मजबूर हैं। वकील ने पीठ के समक्ष कहा कि वह इस मामले पर विचार करने के लिए केंद्र सरकार को निर्देश देने की मांग कर रहे हैं। हालांकि, पीठ ने वकील से आगे पूछा, “किसका मौलिक अधिकार अब प्रभावित हुआ है कि आपने संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत याचिका दायर की है?”
वकील ने तर्क दिया कि मानव जीवन के लिए गाय बहुत महत्वपूर्ण हैं और सरकार को ऐसे मामलों को उठाना चाहिए। इस पर पीठ ने कहा कि कानून को हवा में उछालना है क्योंकि याचिकाकर्ता के वकील ऐसी याचिकाएं लेकर अदालत में आए हैं. मामले में संक्षिप्त सुनवाई के बाद याचिकाकर्ता के वकील ने याचिका वापस ले ली।