दिल्ली की अदालत में जैकलीन फर्नांडीज के खिलाफ नोरा फतेही के मानहानि मामले की 22 मई को होगी सुनवाई

Delhi court to hear Nora Fatehi's defamation case against Jacqueline Fernandez on May 22चिरौरी न्यूज

नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने शनिवार को जैकलिन फर्नांडीज के खिलाफ अभिनेत्री नोरा फतेही की याचिका जिसमें आरोप लगाया गया था कि जैकलीन ने उनके खिलाफ “दुर्भावनापूर्ण कारणों” के लिए मानहानि किया को को स्थगित कर दिया, और इसकी सुनवाई 22 मई करने का आदेश दिया। नोरा फतेही ने आरोप लगाया था कि जैकलीन ने 200 करोड़ रुपये के जबरन वसूली मामले में जिसमें सुकेश चंद्रशेखर को मुख्य आरोपी के रूप में शामिल किया,  जानबूझकर उनके करियर को नष्ट करने के लिए उनका नाम लिया है।

यह मामला पटियाला हाउस कोर्ट के मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट (एमएम) कपिल गुप्ता के समक्ष सूचीबद्ध था। फतेही ने 13 जनवरी को मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट आकृति महेंद्रू की मौजूदगी में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गवाह के तौर पर अपना बयान दर्ज कराया था।

अदालत ने 19 दिसंबर, 2022 को कहा था कि शिकायतकर्ता के वकील ने गवाहों की सूची दाखिल करने के लिए कुछ समय मांगा था चंद्रशेखर से जुड़े मामले में दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) भी फर्नांडीज की जांच कर रही है। इससे पहले फतेही ईओडब्ल्यू के सामने भी पेश हुए थे।

उसने आरोप लगाया है कि फर्नांडीज ने एक अभिनेत्री होने के बावजूद उसके खिलाफ झूठा बयान दिया।

“फर्नांडीज ने मुझे अनावश्यक रूप से घसीटा और बदनाम किया है क्योंकि मैं एक ही उद्योग में हूं। वह पूरी तरह से जानती है कि किसी भी कलाकार का व्यवसाय और उनका करियर पूरी तरह से उनकी प्रतिष्ठा पर आधारित है। यह स्पष्ट रूप से स्थापित करता है कि उक्त आरोप इरादे से लगाया गया है और ज्ञान है कि इस तरह के लांछन से शिकायतकर्ता की प्रतिष्ठा को नुकसान होगा,” उसकी दलील पढ़ी।

उसने कुछ मीडिया फर्मों पर फर्नांडीज को उद्धृत करने का भी आरोप लगाया था, जिसने उसी याचिका में उनकी प्रतिष्ठा को कम किया था।

चंद्रशेखर पर आरोप है कि उन्होंने अलग-अलग मॉडल्स और बॉलीवुड सेलेब्स पर करीब 20 करोड़ रुपये खर्च किए।

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