कोयला घोटाला में पूर्व केंद्रीय मंत्री दिलीप रे को हुई 3 साल की जेल

चिरौरी न्यूज़

नयी दिल्ली: 21 साल पुराने कोयला घोटाला मामले में आज सीबीआई की एक विशेष अदालत ने पूर्व केंद्रीय मंत्री दिलीप रे को 3 साल की जेल की सजा सुनाई है। दिलीप रे के साथ साथ दो और दोषियों को भी तीन साल कैद की सजा सुनाई गयी है। सजा के साथ-साथ तीनों पर 10-10 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। बता दें कि दिलीप रे अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में कोयला मंत्री थी और सीबीआई की विशेष अदालत में चल रहा यह मामला 1999 का है जो झारखंड के गिरिडीह स्थित ब्रह्मडिहा कोल माइंस से जुड़ा है।

पूर्व कोयला मंत्री दिलीप रे पर इसके आवंटन में अनियमितता के आरोप लगे थे। इस पूरे मामले में 4 लोग दोषी पाये गये थे। विशेष्ज्ञ न्यायाधीश जस्टिस भरत पराशर ने दिलीप रे को भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत दोषी पाया था। जबकि दो और लोगों को धोखाधड़ी और साजिश रचने का दोषी पाया गया था। तीनों को आज सोमवार को सजा सुना दी गयी।

इसी मामले में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा भी दोषी पाये गये थे। उन्हें तीन साल की जेल और 25 लाख रुपये जुर्माना की सजा सुनाई गयी थी। पूर्व खदान सचिव एच सी गुप्ता को भी तीन साल की जेल और एक लाख रुपये का जुमार्ना की सजा मिली थी। अब दिलीप रे को भी सजा सुना दी गयी है।

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